उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत नागदा शहर के नई दिल्ली जवाहर मार्ग नागदा में मिला पहला 22 वर्षीय कोरोना पॉजि़टिव। परिवार के 9 लोगो को किया आइसोलेट इंदौर के चंदन नगर इलाके से 2 तारीख को आया था युवक।
उज्जैन/नागदा (राकेश शर्मा) । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत नागदा शहर के नईदिल्ली जवाहर मार्ग नागदा रहवासी क्षेत्र को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा । कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम आरपी वर्मा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ एसडीओपी, नायब तहसीलदार व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगाया गया है। कलेक्टर शशांक मिश्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम चरेंटाईन में रहना उचित होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम चरेंटाईन कराया जाना अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।
नगर सीमा में कर्फ्यू लगाया गया
कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी कर नागदा नगर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू आदेश लागू होने के साथ ही नागदा नगर पालिका परिषद सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उनको घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत किराना, ग्रोसरी, ब्रेड, फल, सब्जी, दूध डेयरी और रसोई गैस एजेंसी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इन वस्तुओं की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी तथा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक इनका संचालन हो सकेगा। शहर में दवाई की दुकानें 24 घंटे निरंतर खुली रहेगी। अतिआवश्यक होने पर एक व्यक्ति पैदल जा कर दवाई ला सकेगा। बैंक प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शटर बन्द रखते हुए अपने आंतरिक कार्य कर सकेंगे। जरूरतमन्द, बेघर, बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट वितरण हेतु सामाजिक संस्थाएं दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम 5 से 7 तक भोजन का वितरण कर सकेंगे। समाचार वितरण करने वाले प्रात: 6 से 8 बजे तक समाचार पत्र वितरित कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग के अमले जो बीमारी की रोकथाम में लगे हुए हैं, पुलिस बल के सदस्यों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कर्तव्य पर उपस्थिति कर्मियों, विद्युत मंडल के कर्मचारियों, नगर पालिका परिषद के आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों, एंबुलेंस सेवा 108, प्रेसकर्मियों एवं आवश्यक वस्तु रसोई गैस सिलेंडर की घर पहुंच सेवा में लगे कर्मचारियों पर व इनके लिए आवश्यक वाहनों के परिचालन पर लागू नहीं होंगे।