लॉक डाउन का उल्लंघन करने और संक्रमित होने के बाद भी इंदौर से नागदा आने पर मोहसिन के खिलाफ इन सब धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध

नायब तहसीलदार विनोद शर्मा की रिपोर्ट पर से नई दिल्ली नागदा निवासी मोहसिन उर्फ गोलू पिता अनवर शाह उम्र 21 साल के विरुद्ध थाना नागदा में अपराध धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी,51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

दिनाक 25.3.2020 को जिला दंडाधिकारी महोदय उज्जैन ने उज्जैन जिले की संपूर्ण सीमा में आगामी आदेश पर्यंत लाक डाउन के आदेश जारी किए थे। परंतु फिर भी गोलू उर्फ मोहसिन दिनाक 1.4.2020 को इंदौर से नागदा आया, दिनांक 4.4 2020 को स्वास्थ्य खराब होने से सिविल अस्पताल नागदा में प्राथमिक उपचार के उपरांत उज्जैन जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था दिनांक 7:04 2020 की रात्रि 1:00 बजे लगभग मोहसिन उर्फ गोलू के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि जिला चिकित्सालय द्वारा की गई।मोहसिन उर्फ गोलू द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के लाक डाउन के आदेश का उल्लंघन कर जिले की सीमा में प्रवेश किया व नागदा आकर अपने घर नई दिल्ली में रुका हुआ सामाजिक जीवन व्यतीत किया, मोहसिन के उक्त कृत्य से नागदा क्षेत्र की जनता में कोराना संक्रमण लाने की संभावना तथा श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन के आदेश का उल्लंघन करने पर थाना नागदा में अपराध धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी,51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।