बुरहानपुर। बुरहानपुर के नेपानगर में सास की हत्या करने और लूट की झूठी साजिश रचने के जुर्म में न्यायालय ने बहू व उसकी बहन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 5-5 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। ये घटना नेपानगर में दीपिका पति विजय 26 वर्ष तथा रूपा पति रितेष 28 वर्ष निवासी लालबाग ने अंजाम दिया था। पूरे मामले में नेपानगर पुलिस की भूमिका मुख्य रही।
ये थी पूरी फिल्मी कहानी
विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि घटना दिं 28.02.2018 को आरोपीगण दीपिका ने अपनी बड़ी बहन रूपा के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक अपनी सास योगिता बाई पति मोतीलाल साहू की हत्या की एवं लूट की झूठी कहानी बनाकर थाना नेपानगर मे एफआईआर दर्ज कराई। प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच करने पर लूट की घटना झूठी प्रमाणित होने से आरोपियों से पूछताछ करने पर घटना करना स्वीकार किया एवं जांच उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। प्रकरण में मा. न्यायालय ने आरेापीगण दीपिका एवं उसकी बड़ी बहन रूपा को धारा 302 भा.द.वि. मं आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा.द.वि. में 07-07 का कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया !
फिल्मी तरीके से षडयंत्र रचकर की थी सास की हत्या, बहु को मिली उम्र कैद की सजा