घर से भागे युगल को शादी का प्रमाण पत्र देने वाले तांत्रिक पंडित को भेजा जेल

420 से चल रही थी सस्था फर्जी दस्तावेजों पर तांत्रिक बाबा को भेजा जेल बिड़लाग्राम पुलिस की सक्रियता





नागदा ।  भागकर शादी रचाने वाले एक युगल को शादी का प्रमाणपत्र जारी करना एक पंडित को महंगा पड़ गया। बिरला ग्राम नागदा  जिला उज्जैन में दर्ज प्रकरण के बाद शुक्रवार को अदालत ने पंडित को जेल भेजने का आदेश दिया।  पुलिस ने बताया कि युवती के पिता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) को फर्जी माना और सर्टिफिकेट जारी करने वाले पंडित रमेश यादव पुत्र ओंकारलाल यादव उर्फ रमेश तांत्रिक विशेष गोलु यादव की पिता है।निवासी वार्ड क्रमांक 35 मेहतवास बिरलाग्राम नागदा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित रमेश  यादव (तांत्रिक)के खिलाफ भादवी की धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर शुक्रवार को नागदा न्यायालय में पेश किया, न्यायालय ने आरोपी को उपजेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक रमेश तांत्रिक द्वारा उसके मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर 3 मई 2019 को इंदौर से आए शैजल शर्मा निवासी नेहरू नगर इंदौर व विपाश पिता फ्रांसिस निनामा निवासी एलआईजी 1/47 इंदौर शादी कराई थी। जिसकी बकायदा नोटरी भी कराई गई। नोटरी में उल्लेख किया गया कि इन दोनों का विवाह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर समिति द्वारा कराया गया और समिति द्वारा इन को मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस सर्टिफिकेट को आधार बनाकर युवती के पिता सुभाष शर्मा निवासी इंदौर ने नेहरू नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से परेशान पीडि़त शर्मा ने उच्च न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह माना कि समिति द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया है। समिति को विवाह कराने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को यह फैसला दिया। थाना पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपित तांत्रिक से पुछताछ कि गई जिसमें दो नाम मनीष व मेहतवास निवासी वकील उर्फ डिम्पी का नाम सामने आया है। पुलिस इन लोगो की  भूमिका की भी जांच कर है।