उज्जैन। न्यायालय श्रीमान अनिल कुमार सोहाने सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राम सिसौदिया उर्फ सनोरिया पिता गोविन्द, उम्र 30 वर्ष निवासी गंगानगर मरझोर मंगली पेठ पुलिस थाना कोतवाली जिला सिवनी को धारा 489-ए,489-बी,489-सी,489-डी भादवि में 05 वर्ष एवं धारा 489-ई भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 800/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (प्रशासन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.08.2018 को दोपहर 11ः30 बजे महाकाल थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक निरंजन शर्मा महाकाल चौराहे पर ड्यूटी पर थे, वहॉ उन्हे मुखबीर द्वारा सूचना दी की एक व्यक्ति डमरू भोजनालय के सामने महाकाल रोड पर दो-दो हजार रूपये के नकली नोट चलाने की कोशिक कर रहा है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक शर्मा, हमराह फोर्स को लेकर डमरू भोजनालय पहुॅचे तो एक लडका उनको देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसकी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा वहॉ बाल अपचारी था। उसकी तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब में दो-दो हजार के दो नकली नोट एवं पॉच-पॉच सौ के छः नकली नोट एवं दो सौ रूपये के दो नकली नोट कुल 7,400/-रूपये के नकली नोट मिले जिन्हें गवाहों के समक्ष जप्त किया। बाल अपचारी से पूछने पर उसने अपने साथी आरोपी राम के साथ सावन माह में महाकाल के आस-पास भीड होने से नकली नोट चलाना बताया था। आरोपी राम द्वारा नोट छापने की मशीन से नकली नोट छापकर उसको चलाने के लिए देता था। आरोपी राम रेल्वे स्टेशन के पास नकली नोट छापने की मशीन के साथ उसका इंतजार कर रहा है। बाल अपचारी की निशादेही से घेराबंदी कर आरोपी राम को पकडा गया। आरोपी राम के पास झोला चेक करने पर प्रिंटर मशीन फोटो कॉपी मशीन नकली नोट कुल 2 लाख दस हजार रूपये के पाये गये। थाना महाकाल द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आवश्यक विवेचना के पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय से अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी श्री मनीष गोयल द्वारा की गई।