उज्जैन (नगर प्रतिनिधि)। न्यायालय विधि डागलिया प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन पिता बाबूलाल निवासी तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि पीडिता द्वारा थाना मक्सी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 03.04.2014 को पीडिता व उसकी सास घर पर अकेली थी तथा उसका पति और ससुर बाहर काम करने के लिये गये थे। शाम 5:00 बजे वह उसकी सास को बताकर नाले के पास शौंच करने गई थी। तभी आरोपी पवन उसके पास आया और उसे बुरी नियत से उसके साथ छेडछाड की वह चिल्लाई तो आरोपी पवन ने उसे धक्का दे दिया। पीडिता ने उसकी सास को आवाज लगाई तो आरोपी पवन वहॉ से भागने लगा और भागते-भागते पीडिता को जान से मारने की धमकी दी। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना मक्सी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पिंकी शेरवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
शौच करने आई महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 साल की सजा