न्यायालयीन आदेशानुसार किसी भी उद्यान में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता

न्यायालयीन आदेश एवं शासन निर्देशों अनुसार प्रतिबंध सख्ती से लागू - आयुक्त प्रतिभा पाल

उज्जैन (नगर प्रतिनिधि)।  न्यायालयीन आदेश एवं शासन निर्देशों अनुसार उद्यानों में हर प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित हैं। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी उद्यान में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन ना हो इसका उल्लंघन तथा इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह निर्देश आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिये हैं। उद्यान विकास से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण बैठक में आयुक्त ने उद्यानों के संधारण कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि त्यौहारों के समय में तथा इसके अतिरिक्त आम दिनों में भी उद्यानों में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आयोजन नहीं होने देना सम्बंधित अधिकारी का दायित्व है। समस्त झोनल उद्यान प्रभारी नियमित निरीक्षण करते हुए सतत नजर रखें और किसी भी प्रतिबंधित गतिवधि को किसी भी दशा में उद्यानों में ना होने दें।

निगम की अतिक्रमण विरोधी रिमूव्हल गेंग उद्यान के कर्मचारियों को सहयोग करें और यदि कहीं कोई व्यक्ति या संस्था आयोजन के प्रयास करते पाए जाएं तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। सम्बंधित का सामान जप्त करें और प्रतिबंध उल्लघंन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। उद्यानों में इस आशय की सूचना के बोर्ड लगवाएं कि यहां हर प्रकार के सांस्कृतिक एंव धार्मिक आयोजन इत्यादि प्रतिबंधित हैं।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के विभिन्न क्षैत्रों में सड़कों पर और सड़कों के किनारे, नाले नालियों के किनारे उगने वाली झाडिय़ों को नष्ट करवाए जाने के भी निर्देश दिये। आपने आम नागरिकों और राहगीरों के लिये व्यवधान बन रहे पेड़ों की छंटाई के साथ ही इन्हें व्यवस्थित किये जाने के भी निर्देश दिये।

उद्यानों की समूचित साफ सफाई, खेलकूद उपकरणों इत्यादि का सुरक्षित संधारण, प्रतिमाओं, पेडस्टल, जालियों इत्यादि में अपेक्षित रंग रोगन हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा झोनल कार्य व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और निर्देशित किया गया कि झोनल अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री और लिपिकगण झोन कार्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिन्हें सम्पत्तिकर बिल वितरण तथा अन्य कार्य में लगाया गया है वे भी 3 बजे के पश्चात झोन कार्यालय में उपस्थित रह कर कार्य करें।