दराते से हमला करने वाले को, अर्थ दण्ड के साथ न्यायालय उठने तक की सजा

दराते से हमला करने वाले को, अर्थ दण्ड के साथ न्यायालय उठने तक की सजा


उज्जैन (नगर प्रतिनिधि)। न्यायालय डी.एस. भिड़े प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बडऩगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दयाराम पिता मुखराम, उम्र 30 वर्ष निवासी- झुमकी पुलिस थाना इंगोरिया को धारा 323 भादवि मे न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी गिरवर सिंह पिता पदमसिंह निवासी गुरावदा द्वारा थाना इंगोरिया में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी की मैं घटना दिनांक 27.09.2013 की सुबह मैंने आरोपी दयाराम को सोयाबीन काटने हेतु बुलाया था, उसकी मजदूरी मैंने उसे उसी दिन दे दी थी तथा दूसरे दिन करीब दोपहर 2:30 बजे आरोपी दयाराम आया और मुझे मॉ-बहन की गालियॉ देने लगा तथा दराता निकालकर मुझे अचानक मार दी जिससे मुझे सिर में चोंट लगी तथा खून निकलने लगा। आरोपी वहॉं से भाग कर जाने लगा और जाते-जाते बोला आज तो बच गया नहीं तो जान से खत्म कर दूगां। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पी.के. चौधरी ए.डी.पी.ओ. तहसील बडऩगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।