आरोपी को न्यायालय ने दी 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा
उज्जैन । न्यायालय मुकेश नाथ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष पिता दिलीप परमार, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झारडा तह. महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 376 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास, एवं धारा 456 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 506-भाग-2 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि पीडिता ने थाना झारडा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि घटना दिनांक 09.03.2017 को रात शाम 8:15 बजे की होकर मेरे घर की है। घर में पीडिता अकेली थी घटना के समय पीडिता का परिवार बाहर गया था, उसके कमरे के बाहर थोडी जगह है वहॉ पर लोहे का दरवाजा लगा है, उसे कोई भी बाहर से खोल सकता है। पीडिता एक अन्य कमरे में पढाई कर रही थी आरोपी मनीष आया और लोहे के दरवाजे को बाहर से हाथ डालकर खोला और उसके बाद दरवाजा बंद करके अन्दर आ गया। उसके बाद आरोपी ने जेब से चाकू निकाला, पीडिता चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी इसके बाद आरोपी ने पीडिता के साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पीडिता से बोला कि अगर इस बात को किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना झारडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अजय वर्मा, अपर लोक अभियोजक महिदपुर द्वारा की गई।